नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिये हैं कि मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान लागू करने के लिये सर्कुलर जारी करे। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
अलीगढ़ के समाजसेवी अरुण गौड़ ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में शिकायत की थी कि मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। इसके बावजूद वहां न तो तिरंगा फहराया जाता है न ही राष्ट्रगान गाया जाता है। हाईकोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेट्री को निर्देश दिये हैं कि वो तुरंत सर्कुलर जारी करें और 22 सिंतबर तक यूपी सरकार की मदरसा नीती स्पष्ट करें।