Friday, March 29, 2024
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गुजरात में अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण

गुजरात की भाजपा सरकार ने आर्थिक पिछडे़पन के आधार पर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है, इसे संदर्भ में 1 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी।

India TV News Desk India TV News Desk
Updated on: April 29, 2016 12:29 IST
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नई दिल्ली: गुजरात की भाजपा सरकार ने आर्थिक पिछडे़पन के आधार पर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है, इसे संदर्भ में 1 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य सरकार में मंत्री विजय रूपानी ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी। सरकार ने इसके लिए एक पैमाना भी निर्धारित कर दिया है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग में जिस परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम होगी, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा।

यह फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल की मौजूदगी में लिया गया। गुजरात सरकार के मंत्री विजय रूपानी ने बताया कि ऐसे परिवार जिनकी आय 6 लाख सालाना से कम है वह इस आरक्षण के दायरे में होंगे। जनरल कैटिगरी में आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण का मिलेगा। 1 मई को इसपर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

रुपाणी ने कहा कि इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस दायरे में सालाना 6 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।  सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। यह व्सवस्था अलग से की गई है।

आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में आंदोलन कर रहा पाटीदार समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है। सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा था, जो हिंसक हो गया था। जिसके कारण सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान हुआ था।

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