नई दिल्ली: दिल्ली में बंगला खाली कराए जाने के मामले में पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी को आज भी राहत नहीं मिली। इस संबंध में उनकी याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने भी अधीर की याचिका को खारिज कर घर खाली करने का आदेश दिया था।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सरकारी बंगला खाली न करने पर अड़े थे। हाईकोर्ट ने कल ही उनकी एप्लीकेश नामंजूर कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार सुननी पड़ी। अदालत ने अधीर रंजन चौधरी की याचिका खारिज कर दी और सख्त लहजे में हिदायत दी कि सरकारी बंगला खाली कर दीजिए, थोड़ी गरिमा तो दिखाइए। कोर्ट ने कहा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आप ऐसे बंगले में रहना चाहते हैं जिसके अब आप हकदार नहीं हैं।
कोर्ट ने अधीर रंजन चौधरी से कहा कि आप क्या चाहते हैं, नियम को नहीं मानेंगे। आप बंगला तभी खाली करेंगे जब आपसे जबरदस्ती की जाएगी या अदालत आपसे सरकारी घर खाली करने को कहेगी। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी के पास अपना बोरिया बिस्तर बांधने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
सांसद अधीर रंजन चौधरी ने न्यू मोती बाग स्थित बंगला खाली करने के एक फरवरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।